Can police arrest without warrant? क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है?



ये सवाल सभी के दिमाग में आता होगा कि क्या पुलिस किसी को बिना warrant के arrest कर सकती है? चलिए तो आज हम आपको इस सवाल का जबाब इस article में दे देते है।
can police arrest without warrat
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वैसे तो पुलिस बिना warrant के किसी को arrest नही कर सकती है, लेकिन फिर भी Indian Criminal procedure code (Cr.P.C.) में कुछ इस तरह का पावधान है कि पुलिस बिना वारंट के accused को arrest कर सकती है।
यह पावधान Cr.P.C. section 41 में दिया गया है कि किन शर्तो में पुलिस किसी को बिना warrant के arrest कर सकती है।

Circumstances under which police can arrest without warrant
किन परिस्थितियों में पुलिस बिना warrant के arrest कर सकती है।


Circumstances under which police can arrest without warrant
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  • जब कोई व्यक्ति वास्तव में या या उस पर संदेह हो कि वह किसी संघेय अपराध (Cognizable offence) में शामिल हो
  • कोई भी व्यक्ति, जो इस तरह के अधिकारी की उपस्थिति में गैर-संज्ञेय अपराध (cognizable offence) करने का आरोपी हो और अपना असली नाम या पता बताने से इनकार करता है।
  • जब कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई ऐसा अपराध करता है जिस अपराध (offence) के लिए उसे भारत में punishable offence (दंडनीय अपराध) माना जाएगा, जिसके लिए उसे custody में जा सकता है।
  • कोई भी व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से सक्षमता प्राप्त की जाती है, उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
  • कोई भी व्यक्ति जिस पर सशस्त्र बल को हताश करने का संदेह हो।
  • कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी भी कानूनी बहाने (legal excuse) के किसी अन्यव व्यक्ति का घर तोड़ने का प्रयास करता है।
  • कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई चोरी का समान पाया जाता है जिस पर चोरी करने का संदेह है।
  • कोई भी व्यक्ति जो किसी police officer को उसकी duty करने से रोकता है।
  • कोई भी व्यक्ति जो judicial custody से फरार हो गया है।
  • कोई भी ऐसा दोषी अपराधी जो रिहाई के बाद धारा 356(5) का उल्लंघन करता है।
  • कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार का संघेय अपराध करने की तैयारी कर रहा है


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